वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष: संसद से पारित कानून संवैधानिक, उस पर रोक नहीं

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि संसद से पारित कानून पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि उसकी संवैधानिकता की एक पूर्वधारणा होती है।
1,332 पृष्ठों के हलफनामे में केंद्र ने बताया कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख हेक्टेयर से अधिक की वृद्धि हुई है। केंद्र ने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों के नाम पर कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण भी हुआ है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि अदालत केवल अंतिम निर्णय के समय ही कानून की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है। हलफनामे में कहा गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता और संसद ने इसे व्यापक अध्ययन के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया है।