ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन में स्टेशनों के 400 मीटर दायरे में निर्माण पर रोक, फ्रीज जोन घोषित

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन में स्टेशनों के 400 मीटर दायरे में निर्माण पर रोक,  फ्रीज जोन घोषित

आवास विभाग ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन पर आने वाले 11 स्टेशनों के 400 मीटर दायरे में सभी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कैबिनेट ने निर्णय लिया था, जिसका अब आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन पर बन रहे स्टेशनों योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ़ मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर और गौचर के 400 मीटर दायरे में किसी भी नए निर्माण या अन्य विकास की गतिविधियां रोक दी गई हैं।

इन सभी क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है। अब सरकार इन क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाएगी फिर उसी हिसाब से निर्माण शुरू होंगे। फिलहाल मास्टर प्लान बनने तक निर्माण पर ये रोक जारी रहेगी।

यहां भी बने हुए हैं फ्रीज जोन

रायपुर में सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर विधानभवन, सचिवालय, निदेशालयों के लिए भवन निर्माण होने हैं। उत्तर क्षेत्र में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में आर्डिनेंस फैक्टरी की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूर्व में हरिद्वार रोड तक और पूर्व में दूनघाटी महायोजना में शामिल भोपालपानी, बडासी ग्रांट एवं काली माटी ग्राम तक की सीमा को फ्रीज जोन घोषित किया हुआ है। यहां का मास्टर प्लान बन रहा है।

इसी प्रकार कैबिनेट ने दो दिन पहले ही गौलापार, हल्द्वानी में हाईकोर्ट भवन निर्माण के मद्देनजर फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला व कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक, पश्चिम में गौला नदी के तट तक, उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक, दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक जमीन की खरीद-फरोख्त और नक्शे पास कराने पर रोक लगाई जाएगी।

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