सस्ती बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी
प्रदेश में सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई है। इससे राज्य की नदियों पर परियोजनाएं लगाने वालों को जहां राज्य सरकार को 12.5 प्रतिशत रॉयल्टी नहीं देनी होगी, वहीं स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क, पारेषण शुल्क से भी छूट मिलेगी। इस नीति पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि पंप स्टोरेज पॉलिसी आने के बाद पीक समय में सस्ती बिजली मिलेगी। दिन में सौर या अन्य माध्यम से आने वाली सस्ती बिजली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद रात को जब बिजली की भारी मांग (बाजार में महंगी बिजली) होगी, तब परियोजना से बिजली उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नीति में परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, निशुल्क रॉयल्टी विद्युत (12.5 प्रतिशत), भूमि पर हस्तांतरण, निकासी की त्वरित अनुमति, जल कर और सरकारी भूमि को 45 वर्षों की अवधि के लिए सर्किल दर से जुड़ी वार्षिक पट्टा दर पर आवंटित करने पर छूट दी जाएगी।