उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी, कैबिनेट ने दी नियमावली को मंजूरी

उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी, कैबिनेट ने दी नियमावली को मंजूरी

उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां यूसीसी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2022 में सरकार ने यूसीसी बिल लाकर जनता से किया वादा पूरा किया था।

यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया और तैयारियां
यूसीसी को लागू करने के लिए 21 जनवरी को राज्यभर में मॉक ड्रिल आयोजित होगी। इस दौरान वेबपोर्टल का उपयोग कर विवाह, तलाक, वसीयत आदि सेवाओं का पंजीकरण किया जाएगा। रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी पोर्टल पर लॉगइन कर अभ्यास करेंगे, जिससे तकनीकी बाधाओं को परखा जा सके।

घोषणा से लेकर नियमावली तक का सफर

  • 12 फरवरी 2022: विस चुनाव के दौरान यूसीसी की घोषणा।
  • 2022: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित।
  • 02 फरवरी 2024: ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
  • 07 फरवरी 2024: विधेयक विधानसभा से पारित।
  • 11 मार्च 2024: राष्ट्रपति की मंजूरी।
  • 18 अक्तूबर 2024: नियमावली सौंपने की प्रक्रिया पूरी।
  • 20 जनवरी 2025: कैबिनेट की मंजूरी।

यूसीसी से होने वाले बदलाव
यूसीसी के तहत सभी धर्म और समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, और गुजारा भत्ता के लिए समान कानून होगा। विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा, और इसे न करने पर जुर्माना लगेगा। महिलाओं को तलाक और विरासत में बराबर अधिकार मिलेंगे। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए भी पंजीकरण और अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे।

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