बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा मामला: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत और पुलिस रिमांड याचिका खारिज

बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा मामला: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत और पुलिस रिमांड याचिका खारिज

बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा अनियमितता मामले में चमोली न्यायालय ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोई राहत नहीं दी है। न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही पुलिस की ओर से दाखिल पुलिस रिमांड की मांग भी अस्वीकार कर दी गई।

पुलिस ने न्यायालय से आरोपी को रिमांड पर देने की मांग करते हुए कहा था कि मामले में आगे पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए उसकी अभिरक्षा आवश्यक है। पुलिस का कहना था कि मंदिर में चढ़ावे के कथित गड़बड़ी मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी से विस्तृत पूछताछ जरूरी है।

वहीं, आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल कर जांच पूरी होने तक रिहा करने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत और पुलिस रिमांड, दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं।

न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रमोद नौटियाल को 6 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल में रखा जाएगा। इस दौरान मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

पुलिस ने बताया कि चढ़ावा अनियमितता मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Saurabh Negi

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