उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से मिठाइयों पर निर्माण और समाप्ति तिथि लिखना अनिवार्य
उत्तराखंड में 26 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री के लिए निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि या उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और उपयोग की अवधि की सही जानकारी देना है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने यह निर्देश निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं के बाद जारी किए। विभाग के अनुसार, ग्राहक अक्सर यह पता नहीं लगा पाते कि खुली मिठाइयां कब तैयार की गई थीं और वे कितने समय तक खाने योग्य हैं। पैकबंद मिठाइयों पर ऐसी जानकारी पहले से दी जाती है, लेकिन खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री के दौरान यह जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होती थी।
मिठाई की ट्रे और काउंटर पर लिखनी होगी तारीख
नए आदेश के तहत मिठाई विक्रेताओं और संबंधित खाद्य कारोबारियों को खुली मिठाइयों तथा बेकरी उत्पादों की ट्रे या बिक्री काउंटर पर निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि अथवा उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह नियम पूरे उत्तराखंड में लागू होगा।
विभाग के अनुसार, अलग-अलग मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि अलग होती है। कुछ उत्पाद केवल एक दिन तक खाने योग्य रहते हैं, जबकि कुछ की अवधि 30 दिन तक हो सकती है। तारीख प्रदर्शित होने से ग्राहक खरीदारी से पहले उत्पाद की ताजगी और उपयोग की अवधि का आकलन कर सकेंगे।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी हुआ आदेश
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(क) और 30(2)(घ) के संदर्भ में जारी किया है। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से खुले खाद्य उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
त्योहार और शादी के सीजन से पहले फैसला
त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और शादी के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इस दौरान बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार करके बिक्री के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में निर्माण और समाप्ति तिथि की जानकारी ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के हितों और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्पादों की उपयोग अवधि अलग-अलग होने के कारण ग्राहकों को उनके निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिलना जरूरी है।
26 अक्टूबर से लागू होने वाले इस आदेश के बाद संबंधित मिठाई दुकानों और खाद्य कारोबारियों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों तथा बेकरी उत्पादों पर निर्धारित तारीखों की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

