उत्तराखंड में वर्दीधारी भर्ती अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सरकार ने बदले नियम; भर्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी कांस्टेबल स्तर की भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए एकीकृत भर्ती नियमों (यूनिफाइड रिक्रूटमेंट रूल्स) के क्रियान्वयन को तीन वर्ष के लिए टाल दिया है। अब 31 दिसंबर 2028 तक संबंधित विभागों की पुरानी सेवा नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।
राज्य सरकार ने पहले विभिन्न वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत भर्ती व्यवस्था लागू करते हुए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की थी। इसके बाद अलग-अलग विभागों की भर्ती नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए फिलहाल पुरानी व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया है।
नई अधिसूचना के अनुसार उपनिरीक्षक (पुलिस एवं अभिसूचना), प्लाटून कमांडर (पीएसी/आईआरबी), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और वन दरोगा के पदों को छोड़कर अन्य सभी अधिसूचित वर्दीधारी पदों पर 31 दिसंबर 2028 तक संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार भर्ती होगी। 1 जनवरी 2029 से इन पदों पर 18 से 35 वर्ष की एकीकृत आयु सीमा लागू होगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आयु में छूट मिलती रहेगी।
इस निर्णय से फायरमैन, कारागार प्रहरी, वन आरक्षी, आबकारी कांस्टेबल और परिवहन विभाग के प्रवर्तन कांस्टेबल समेत कई भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने भर्ती के लिए शारीरिक मानकों में भी संशोधित प्रावधान जारी किए हैं। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद के अनुसार न्यूनतम लंबाई 163 सेंटीमीटर से 167.7 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। सभी विभागों में महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम तय किया गया है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सभी गतिविधियां अनिवार्य होंगी। किसी भी एक गतिविधि में असफल होने पर अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। विभिन्न पदों के लिए लंबी कूद, क्रिकेट बॉल थ्रो, बीम पुल-अप और दौड़ के अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं।
वन दरोगा पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को चार घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों को चार घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल पूरी करनी होगी। पुलिस और अन्य विभागों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 32 मिनट में 5 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों को 15 मिनट में 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा 25×4 मीटर शटल रन अधिकतम 30 सेकंड में पूरा करना अनिवार्य होगा।
