उत्तराखंड: सोसाइटी फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन के लिए 50% निवासियों की सहमति अनिवार्य
देहरादून: उत्तराखंड में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले निवासियों के लिए व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन प्राप्त करना अब आसान नहीं होगा। बिजली लोकपाल ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में अलग बिजली कनेक्शन के लिए सोसाइटी के कम से कम 50 प्रतिशत निवासियों की सहमति अनिवार्य होगी।
यह मामला देहरादून के वसंत विहार स्थित पैसिफिक एस्टेट की एक महिला से जुड़ा था, जिन्होंने अपने फ्लैट के लिए अलग बिजली कनेक्शन की मांग की थी। महिला ने तर्क दिया था कि उन्हें स्वतंत्र कनेक्शन का अधिकार है, लेकिन पहले से मौजूद सोसाइटी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
मामले की सुनवाई के बाद बिजली लोकपाल डी.पी. गैरोला ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के पहले के आदेश को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन केवल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग और संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही दिए जा सकते हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए सोसाइटी के कम से कम 50 प्रतिशत निवासियों की सहमति लेना आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह शर्त पूरी किए बिना बिजली वितरण कंपनियां अलग कनेक्शन जारी नहीं कर सकतीं।
एक अन्य मामले में बिजली लोकपाल ने एक उपभोक्ता के खिलाफ वसूली आदेश भी जारी किए, हालांकि उस मामले का विस्तृत विवरण साझा नहीं किया गया है।
यह निर्णय ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में बिजली कनेक्शन से जुड़े नियमों को स्पष्ट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।
