नाबालिग दुष्कर्म मामले में जांच अधिकारी पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

नाबालिग दुष्कर्म मामले में जांच अधिकारी पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जांच अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरोपी उस्मान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ समय पर प्रस्तुत न करने पर लगाया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि तीन दिन के भीतर हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर सोसायटी में जमा कराई जाए।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की अदालत में हुई। राज्य सरकार ने फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर तय की गई।

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यह मामला 30 अप्रैल को मल्लीताल कोतवाली में दर्ज किया गया था। 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुए इस दुष्कर्म की घटना के बाद नैनीताल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी।

Saurabh Negi

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